सरकार को गुमराह कर रहे अफसर : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों के नियमितीकरण के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से राज्य सरकार को सही जानकारी न देने को गंभीरता से लिया है । कोर्ट ने कहा कि सात अगस्त 1993 से दिसंबर 2000 तक नियुक्त अध्यापकों का नियमितीकरण धारा 33 जी के तहत होना चाहिए । अधिकारी 2000 के पहले नियुक्त व इसके बाद नियुक्त दो मुद्दों को एकसाथ जोड़कर सरकार को गुमराह कर रहे हैं । वे ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं , जिसके कारण सही निर्णय नहीं लिया जा रहा है । कोर्ट ने सरकार को सही जानकारी न देकर तथ्य छिपाने वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश की कॉपी मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है । कोर्ट ने अगली तिथि पर कृत कार्यवाही की जानकारी मांगी है । मामले पर अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी ।